प्रशासन अनुभाग

प्रशासन स्‍कंध संयुक्‍त सचिव प्रशासन के अधीन है और उप सचिव प्रशासन एवं अवर सचिव प्रशासन इनकी सहायता करते हैं। ये चार अनुभागों, नामत: स्‍थापना, सामान्‍य प्रशासन, रोकड़ एवं संसद, का अधीक्षण करते हैं। स्‍थापना अनुभाग को पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के 299 नियमित कार्मिकों (समूह क, ख और ग) के सेवा एवं प्रशासनिक मामलों का कार्य सौंपा गया है। यह अनुभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन एवं पेशनभोगी कल्‍याण विभाग, वित्‍त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि द्वारा जारी सभी प्रशासनिक आदेशों का कार्यान्‍वयन करता है। यह अनुभाग यौन उत्‍पीडन संबंधी समिति, यौन/लैंगिक आधार पर उत्‍पीडन से संबंधित महिला कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने का कार्य भी करता है। पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आरटीआई प्रकोष्‍ठ के तहत अवर सवि तथा उप सचिव/निदेशक स्‍तर के अधिकारियों को क्रमश: सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त/नामित किया है।

सामान्‍य अनुभाग 

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का सामान्‍य प्रशासन अनुभाग अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठने की व्‍यवस्‍था, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर, टेलीफोन सुविधा, फोटोकॉपीयर मशीन, कंप्‍यूटर, एयर कंडीशनिंग मशीन आदी का प्रावधान करने संबंधी कार्य करता है। यह अनुभाग वाहन, अखबार, कार्यालय परिसरों और विभागीय कैंटीन की सफाई संबंधी व्‍यवस्‍था करता है।

 

रोकड़ अनुभाग 

कार्यकलाप:-
पीएफएमएस के माध्यबम से महंगाई भत्ताष बकाया, छुट्टी नकदीकरण, ट्यूशन फीस, गृह निर्माण भत्ताम अग्रिम, समयोपरि भत्ताए तथा वेतन बकाया सहित वितन बिलों को तैयार करना एवं सभी बिलों का ई-भुगतान करना। 
प्राप्ति एवं भुगतान से संबंधित वेतन बिल रजिस्टवरों (पीबीआर) और अन्यय लेखा रजिस्टतरों को रखरखाव करना। 
1.    जीपीएफ के अंतरणके संबंध में अन्यर प्रधान लेखा अधिकारियों से चैक प्राप्तअ करना, जीपीएफ अग्रिम/उनके आहरण संबंधी बिलों को प्रोसेस करना और जीपीएफ खातों का रखरखाव करना। वार्षिक जीपीएफ विवरण तैयार करना।  
2.    जीईएम के माध्यीम से खरीद संबंधी विभिन्न  बिलों/ऑफलाइन बिलों को प्रोसेस करना और ई-भुगतान को प्रोसेस करना। अग्रदाय धन से अधिकारियों/स्टा/फ को नकद भुगतान करना। 
3.    यात्रा भत्ताो बिलों (घरेलू/विदेश) को तैयार करना और ई-भुगतान के लिए प्रोसेस करना। 
4.    अग्रिम तथा ई-भुगतान के माध्य म से अंतिम निपटान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी (होम टाउन/ऑल इंडिया) को तैयार करना। 
5.    स्थािनांतरित/सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों के संबंध में अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (एलपीसी) तैयार करना।
अधिवर्षिता/स्वैंच्छिक सेवानिवृत्ति पर डीसीआरजी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा योजना और पेशन संराशीकरण बिलों को तैयार करना। 
6.    लाइसेंस शुल्को की वसूली एवं इसे ऑनलाइन भेजना तथा संपदा निदेशालय, निर्माण भवन को लाइसेंस शुल्कक भेजना तथा उनसे पत्राचार करना।
7.    विभिन्नश लेखा शीर्षों में चिकित्साा प्रतिपूर्ति बिल और आरटीआई आवेदन शुल्कन, यात्रा भत्ताो आकस्मिक व्यलय तैयार करना। 
8.    आय कर का आकलन करना, विवरणी भरना और अधिकारियों/स्टारफ को फार्म 16 जारी करना। 
9.    आरटीआई संबंधी मामलों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान करना। 

संसद अनुभाग 

 


1.    संसद प्रश्नों, तारांकित/अतरांकित/अल्प तारांकित/अतरांकित/अल्प्कालीन सूचना प्रश्नों5 आदि, की सूचनाओं को प्राप्त  एवं बांटने, संसद प्रश्नोंप के सेट तैयार इन्हेंत लोक सभा और राज्यय सभा सचिवालयों में पहुंचाने संबंधी संसदीय कार्य।  
2.    संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त  संसदीय आश्वारसनों की निगरानी करना। आईआर/आश्वारसनों की समयावधि बढ़ाना आदि की सूचना ऑनलाइन आश्वा सन निगरानी प्रणाली (ओएएमएस) पर अपलोड करना। लोक सभा के नियम 377 के तहत उठाए गए मामले, राज्यं सभा में विशेष उल्लेकख – आदि को समेकित करना और उन्हें  अद्यतन करना। 
3.    विभिन्न  संसदीय समितियों/संसदीय स्थानयी समितियों से संबंधित कार्य। 
4.    सत्र की अवधि के दौरान लोक सभा/ राज्यय सभा में पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित कार्यों की सूची दैनिक आधार पर माननीय मंत्री/उच्च‍ अधिकारियों के कार्यालयों को प्रदान करना। 
5.    इस मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित करना और इससे संबंधित समन्वतय कार्य करना। 
6.    इस मंत्रालय से संबंधित वैधानिक प्रस्‍तावों (विधेयकों) संबंधी कार्रवाई से संपर्क बनाए रखना और उनको समेकित करना। 
7.    संसद में माननीय मंत्री द्वारा इस मंत्रालय के संबंध में दिए गए विभिन्नस प्रकार के वक्त.व्योंा से संबंधित कार्य।
8.    अधिकारियों के लिए सत्रीय प्रवेशपत्रों की व्य वस्था  करना। संसद की विभिन्नत बैठकों के लिए अधिकारियों हेतु प्रवेश पत्रों की व्यतवस्थां करना।
9.    लोक सभा/राज्य् सभा सचिवालयों एवं संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त  उपर्युक्तस से भिन्ना संसदीय मामलों पर कार्रवाई करना।